रोडवेज के 13 समर्पित मार्गों पर अब निजी बसें भी चलेंगी, हाईकोर्ट से कर्मचारी यूनियन को लगा झटका
Employee union's petition rejected in High Court
नैनीताल: Nainital News: हाई कोर्ट ने उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की याचिका खारिज कर दी है। अब राज्य में रोडवेज के 13 मार्गों पर निजी बसें भी चलाई जा सकेंगी। अब परिवहन विभाग इन मार्गों पर निजी बसों के परमिट जारी करेगा।
परिवहन विभाग ने इन मार्गों पर रोडवेज बसों के कम फेरे देखते हुए यात्रियों की सुविधा को आधार बनाकर निजी यातायात वाहनों के संचालन का प्रस्ताव तैयार किया था। इस पर आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने इस पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि इससे परिवहन निगम की कमाई घट जाएगी। बाद में शासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी।
मार्च में यूनियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। अब हाई कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि परिवहन विभाग पहले ही कर्मचारी यूनियन की आपत्ति का निराकरण कर चुका है। साथ ही अब अधिसूचना अस्तित्व में आ गई है। जिससे 13 मार्गों पर परमिट देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
इन मार्गों पर अब निजी बसें चलेंगी
हल्द्वानी-रानीखेत मार्ग, रानीबाग-भीमताल-नौकुचियाताल, हल्द्वानी-सितारगंज-खटीमा-टनकपुर, टनकपुर-पिथौरागढ़-धारचूला, मुरादाबाद-रामपुर-किच्छा-हल्द्वानी, जिला मुख्यालय रुद्रपुर तक सीधी सेवा व सिडकुल रुद्रपुर के चारों ओर सेवा, रानीखेत-अल्मोड़ा, हरिद्वार-ऋषिकेश-लक्ष्मणझूला, देहरादून-मसूरी, देहरादून-ऋषिकेश-नरेंद्रनगर, सहारनपुर-भगवानपुर-चुड़ियाला, हरिद्वार-लक्सर, झबरेड़ा-मंगलौर और मंगलौर-लखनौता मार्ग।
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